31st March Deadline: . पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च खत्म होने से पहले पूरा कर ल?

31st March Deadline: . पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च खत्म होने से पहले पूरा कर ल?

अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के खाताधारक हैं तो यह खबर आपके काम की है. 31 मार्च से पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) अकाउंट होल्डर्स को अपने खाते में मिनिमम निवेश करना बेहद आवश्यक है. ऐसे न करने पर आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है. दरअसल, मार्च का महीना शुरू होते ही कई फाइनेंशियल कार्यों की डेडलाइन करीब आ जाती है. अगर आप पीपीएफ के खाताधारक हैं और इस वित्त वर्ष में एक बार में खाते में पैसे जमा नहीं किए हैं तो इस काम को आज ही निपटा दें. ऐसा न करने पर आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

कितना निवेश है जरूरी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत हर खाताधारक को एक साल में 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की निवेश की अनुमति मिलती है. इस स्कीम में जमा किए गए पैसों को आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने पूरे साल में अभी तक इस स्कीम में एक रुपये भी नहीं निवेश किया है तो इस काम को आज ही कर लें. वरना 31 मार्च के बाद आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसे दोबारा एक्सटिव करने के लिए आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. इस खाते को आप मैच्योरिटी से 15 दिन पहले तक एक्टिवेट कर सकते हैं. खाते की मैच्योरिटी के बाद उसे एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है.

PPF खाते में मिलता है इतना ब्याज दर-
पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक स्मॉल सेविंग स्कीम हैं जिसमें आप 15 साल तक निवेश करके मैच्योरिटी पर मोटा फंड प्राप्त कर सकते हैं. इसमें देश का हर नागरिक निवेश कर सकता है. इस खाते में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है. मैच्योरिटी के बाद आप अपनी निवेश की सीमा को 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. इस खाते में निवेश करने पर खाताधारकों को 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज दर मिलता है.

PPF खाते में जमा राशि पर मिलता है लोन
पीपीएफ खाते में जमा राशि पर अकाउंट होल्डर लोन की सुविधा भी मिलती है. लगातार तीन साल तक पीपीएफ में निवेश के बाद आप खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसदी तक लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं. वहीं खाते में लगातार 6 साल तक निवेश करने के बाद इसमें से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते से विड्रॉल केवल इस शर्त पर किया जा सकता है जब आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है. अपने परिवार या खुद की बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए आप पीपीएफ खाते से विड्रॉल कर सकते हैं.