
प्रदेश में सड़क और फ्लाई-ओवर निर्माण के लिये 1881 करोड़ की स्व?

मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान की
अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की
बैठक आज मंत्रालय में हुई।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में
फोरलेन मार्ग और फ्लाई-ओवर
निर्माण के क्षेत्रों में
मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क अधो-संरचना
निधि अंतर्गत सीहोर जिले में
मालीवाया से सलकनपुर-नीलकछार
तक फोरलेन मार्ग का निर्माण 147
करोड़ 92 लाख रूपये तथा राज्य
योजना मद आयोजन अंतर्गत खण्डवा
जिले में इंदौर इच्छापुर मार्ग
से ओंकारेश्वर नये बस स्टैण्ड
तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के
लिए लागत 193 करोड़ 22 लाख रूपये की
प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये
जाने का अनुमोदन किया गया।
केन्द्रीय
सड़क अधो-सरंचना निधि आयोजन
अंतर्गत सतना जिले में नागोद से
मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया-रामपुर-मैहर
मार्ग का निर्माण लागत राशि 178
करोड़ 22 लाख, सागर जिले में
शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भैंसवाही-हिनगन-ढाना-भोकलपुर
चौराहा (एन.एच.-44) तक मार्ग का
निर्माण लागत राशि 129 करोड़ 81 लाख
रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति
जारी किये जाने का अनुमोदन किया
गया।
केन्द्रीय
सड़क अधो-सरंचना निधि अंतर्गत
भोपाल शहर में भोपाल- इंदौर
मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़)
में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से
नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई-ओव्हर
के निर्माण की लागत राशि रूपये
306 करोड़ 40 लाख एवं ग्वालियर शहर
के अंतर्गत महारानी
लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई
पुलिस चौकी ए.बी रोड (एन. एच. 46) तक
स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन
ऐलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाय-ओव्हर
के निर्माण की लागत राशि 926 करोड़
21 लाख रूपये की प्रशासकीय
स्वीकृति जारी किये जाने का
अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री
लाड़ली बहना योजना- 2023 में
महत्वपूर्ण संशोधन
मंत्रि-परिषद
द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली
बहना योजना में संशोधित
प्रावधानों को प्रतिस्थापित
किए जाने की स्वीकृति प्रदान की
गई। योजना अंतर्गत पात्रता की
कण्डिका 3.3 को संशोधित कर
प्रतिस्थापित किए जाने की
स्वीकृति दी गयी, जो है- “आवेदन
के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी
की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर
चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम
हो।” योजना अंतर्गत अपात्रता
की कण्डिका 4.9 को संशोधित कर
प्रतिस्थापित किए जाने की
स्वीकृति दी गयी, जो है- “जिनके
परिवार के सदस्यों के नाम से
पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर
को छोड़कर) हो। यहाँ पर परिवार
की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार
ही मान्य होगी।” दोनों
संशोधनों के फलस्वरूप पात्र
नवीन महिला हितग्राहियों की
संभावित संख्या लगभग 18 लाख हो
जाएगी। इससे इस वित्तीय वर्ष
में 1260 करोड़ रूपये का अतिरिक्त
वित्तीय भार आएगा।
शासकीय
सेवकों को देय महंगाई भत्ते की
दर में वृद्धि की मंजूरी
मंत्रि-परिषद
द्वारा शासकीय सेवकों को
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई
भत्ता की दर में एक जनवरी, 2023 (भुगतान
माह फरवरी, 2023 ) से 4% की वृद्धि की
जाकर 42% करने एवं राज्य शासन के
छठवें वेतनमान में कार्यरत
शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन
के उपक्रमों / निगमों / मण्डलों
तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं
के राज्य शासन में
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
चौथे एवं पाँचवें वेतनमान में
अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते
में वृद्धि करने के लिये निर्णय
लिया गया। राज्य शासन के सातवें
वेतनमान अंतर्गत कर्मचारियों
को मंहगाई भत्ते की कुल बढ़ी हुई
दर 42% के आधार पर नगद भुगतान एक
जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023)
से किया जायेगा। एक जनवरी 2023 से 30
जून 2023 तक की एरियर राशि का
भुगतान 3 समान किश्तों में माह
अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023
में करने के लिए निर्णय लिया
गया।
कर्मचारियों
को देय मंहगाई भत्ता में एक
जनवरी 2023 से 4% की वृद्धि किये
जाने तथा एरियर का भुगतान करने
के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष
में 1520 करोड़ रूपये का अतिरिक्त
अनुमानित व्यय भार संभावित है।
दीनदयाल
ग्राम ज्योति योजना के लिये 343
करोड़ 91 लाख रूपये की स्वीकृति
म.प्र.
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण
कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय)
के लिए आरईसी से प्राप्त
दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343 करोड़
91 लाख, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25
प्रतिशत है, को पी.एन.बी. से ऋण की
शेष अवधि 9 वर्ष के लिए
रिफायनेंस कराया गया है, जिसकी
वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत है।
जिसके अनुसार लगभग 10 करोड़ 29 लाख
रूपये की बचत संभावित है। इसलिए
पी.एन.बी. से प्राप्त उक्त ऋण के
लिये 343 करोड़ 91 लाख रूपये की
प्रत्याभूति प्रदान की जाये।
प्रत्याभूति पर म.प्र. पश्चिम
क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
लिमिटेड, इंदौर द्वारा
नियमानुसार प्रत्याभूति शुल्क
दिया जाये की मंत्रि-परिषद ने
स्वीकृति दी।
जिला
निवाड़ी के लिये किसान-कल्याण
तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत
दो जिला कार्यालय की स्वीकृति
नवगठित
जिला निवाड़ी के लिये किसान-कल्याण
तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत
दो जिला कार्यालय उप संचालक,
किसान-कल्याण एवं कृषि विकास और
परियोजना संचालक आत्मा की
स्थापना को स्वीकृति दी गई है।
दोनों कार्यालयों में कुल मिला
कर 19 पद की स्वीकृति दी गई है। इस
स्वीकृति से वर्तमान में किसान-कल्याण
तथा कृषि विकास विभाग का, जो
जिला स्तरीय कार्यालय टीकमगढ़
से संचालित होता था, वह अब नवीन
जिला मुख्यालय निवाड़ी से
संचालित होगा, इससे निवाड़ी
जिले के किसानों को लाभ मिलेगा।
संपत्ति
का निर्वर्तन
मंत्रि-परिषद्
द्वारा खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति और उपभोक्ता-संरक्षण
विभाग की वार्ड क्र. 18, देवगाँव,
पिपरिया जिला नर्मदापुरम, म.प्र.
स्थित भूमि परिसम्पत्ति, जिसका
खसरा क्रमांक 21/4 कुल क्षेत्रफल
2140 वर्गमीटर के निर्वर्तन के
लिए आमंत्रित तृतीय निविदा के H-1
निविदाकार उच्चतम निविदा राशि
रूपये 4,81,50,000/- (अक्षरी रूपये चार
करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार
मात्र) जो कि रिजर्व मूल्य राशि
रूपये 2 करोड़ 14 लाख का 2.25 गुना है,
का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय
करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा
निविदा राशि का 100% जमा करने के
बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की
कार्यवाही जिला कलेक्टर
द्वारा की जाए, का निर्णय लिया
गया।
राजस्व
विभाग की वार्ड क्र. 21, सेमरिया
रोड, सतना स्थित सतना बस डिपो
परिसम्पत्ति प्लॉट क्रमांक एक
क्षेत्रफल 2142.51 वर्गमीटर के
निर्वर्तन के लिए आमंत्रित
निविदा के H-1 निविदाकार उच्चतम
निविदा राशि रूपये 16,99,99,999/- (अक्षरी
रूपये सोलह करोड़ निन्यानवे
लाख निन्यानवे हजार नौ सौ
निन्यानवे मात्र) जो कि रिजर्व
मूल्य राशि 15 करोड़ 21 लाख रूपये
का 1.12 गुना है, की संस्तुति करते
हुए उसे विक्रय करने एवं H-1
निविदाकार द्वारा निविदा राशि
का 100% जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री
की कार्यवाही जिला कलेक्टर
द्वारा की जाए, का निर्णय लिया
गया।
अन्य
निर्णय
विभिन्न
विभागों में संविदा पर नियुक्त
अधिकारियों/कर्मचारियों के
संबंध में दिशा-निर्देश जारी
किये जाने का अनुमोदन किया गया।