दिल्ली सरकार की नई स्कीम: पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, नए वाहन खरीदने पर मिलेगी कर में छूट

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है।

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दिल्ली सरकार की नई स्कीम: पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, नए वाहन खरीदने पर मिलेगी कर में छूट
दिल्ली सरकार की नई स्कीम: पुराने वाहन को कराएं स्क्रैप

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहनों की खरीद पर कर में छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले और उम्र पार कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाना और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

योजना के तहत मिलने वाली छूट का विवरण

नए वाहनों के पंजीकरण पर मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए, वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करना होगा। स्क्रैपिंग के बाद उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) प्राप्त होगा, जिसे नए वाहन के पंजीकरण के समय प्रस्तुत करने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। छूट की दरें वाहन के प्रकार और ईंधन के आधार पर अलग-अलग होंगी:

  1. नॉन-ट्रांसपोर्ट (व्यक्तिगत उपयोग) पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए वाहन कर में 20% छूट मिलेगी।
  2. डीजल चालित नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए छूट 15% होगी।
  3. ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर 15% छूट दी जाएगी।
  4. कमर्शियल डीजल वाहनों पर यह छूट 10% तक सीमित रहेगी।

हालांकि, यह छूट स्क्रैप किए गए वाहन के मूल्य के 50% से अधिक नहीं हो सकेगी। इससे वाहन मालिकों को पुराने वाहनों से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम

दिल्ली के परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का निर्णय लिया है। हाल ही में 5 लाख से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण रद्द किए गए हैं। इससे पहले 2021 में भी 54 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर केवल 82 लाख वाहन चलने योग्य बचे हैं।

पुराने वाहनों के मालिकों के लिए तीन विकल्प

उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को तीन विकल्प दिए हैं:

  1. एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेकर अपने वाहन को दूसरे राज्यों में पंजीकृत कराएं।
  2. अपने पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कराएं।
  3. वाहन को स्क्रैप कराएं और स्क्रैप सर्टिफिकेट के माध्यम से नए वाहन की खरीद पर छूट प्राप्त करें।

सुविधा के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने, एनओसी प्राप्त करने या अन्य राज्यों में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, परिवहन विभाग ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से वाहन मालिक स्क्रैपिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, जब्त वाहनों के लिए एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य राज्यों में पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

इस पोर्टल का उपयोग कर वाहन मालिकों को अब परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जा सकेगी।

इस योजना के क्या फायदे हैं?

  1. पर्यावरण संरक्षण: प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
  2. आर्थिक प्रोत्साहन: पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने पर छूट मिलने से वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ होगा।
  3. डिजिटल सुविधा: ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा से लोगों को समय की बचत होगी और प्रक्रियाएं पारदर्शी बनेंगी।

दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि इससे दिल्ली की सड़कों पर केवल सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल वाहन चलेंगे। यह योजना उन वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने पुराने वाहन को अपग्रेड करना चाहते हैं।