GST 2.0 से घरेलू सामान और इंश्योरेंस टैक्स फ्री
GST काउंसिल ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब GST की पुरानी 12% और 28% की दरों को हटाकर केवल 5% और 18% की दो नई दरें लागू की गई हैं। यह फैसला 3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया था। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
घरेलू सामान सस्ते, विलासिता की चीजें महंगी
घरेलू उपयोग के सामान जैसे UHT दूध, पनीर, साबुन, शैंपू, और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैक्स कम होने से ये चीजें सस्ती होंगी। इसके अलावा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% टैक्स अब समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, विलासिता की चीजों जैसे तंबाकू, पान मसाला और याट जैसी वस्तुओं पर 40% का विशेष टैक्स लगाया गया है।
पुराने स्टॉक पर भी लागू होंगे नए दर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ग्राहक नए GST दरों का लाभ उठा सकेंगे। दुकानदारों को घटाई गई दरों को लागू करना अनिवार्य होगा।
होटल और ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी सस्ती
होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर GST की दर कम कर दी गई है। अब होटल के कमरों पर 5% GST लगेगा, जो पहले 12% था। इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट पर भी टैक्स को 5% कर दिया गया है। हालांकि, बिजनेस क्लास की टिकट पर GST बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव
सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी और बिजनेस करना आसान होगा। इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। यह बदलाव टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
GST 2.0 से घरेलू सामानों की कीमतों में गिरावट और विलासिता की चीजों की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बदलाव आम जनता और व्यापारियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।