हाईकोर्ट का सख्त आदेश: 3 महीने में साइलेंस जोन और प्रेशर हॉर्न पर रोक

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हाईकोर्ट का सख्त आदेश: 3 महीने में साइलेंस जोन और प्रेशर हॉर्न पर रोक

लखनऊ हाईकोर्ट ने अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न पर सख्त निर्देश जारी किए

लखनऊ हाईकोर्ट ने अवैध हूटर और प्रेशर हॉर्न के बढ़ते इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और अमिताभ कुमार राय की बेंच ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश दिए।

अदालत के प्रमुख निर्देश

कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और साइलेंस जोन चिह्नित कर उनकी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत तय ध्वनि सीमा के पालन के लिए इलाकों का वर्गीकरण जरूरी है।

अदालत ने प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न और अनधिकृत हूटर के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। वाहनों में प्रेशर हॉर्न की बिक्री, लगाने और उपयोग पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया।

हूटर सिर्फ सरकारी और एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों में ही इस्तेमाल होंगे; निजी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार को 15 जनवरी 2027 तक कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी।

Amit Pateria