हाईकोर्ट ने निलंबित सीएसपी मामले में सरकार से जवाब मांगा, 21 सितंबर 2026 को सुनवाई

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हाईकोर्ट ने निलंबित सीएसपी मामले में सरकार से जवाब मांगा, 21 सितंबर 2026 को सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर सुनवाई की

गुरुवार को न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने कटनी की निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 21 सितंबर 2026 से पहले विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत की अर्जी पर उसी दिन निर्णय लिया जाएगा।

यह मामला पद के दुरुपयोग और जमीन हड़पने के आरोपों से जुड़ा है। कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया के खिलाफ पद के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और जबरन जमीन हड़पने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, मुख्य फाइनेंसर क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ हनफी फरार हैं। आरोप है कि कुठला थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए चालान पेश करने में देरी

Vivek Singh

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