पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को विवादित वीडियो हटाने का आदेश दिया

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पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को विवादित वीडियो हटाने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को विवादित वीडियो हटाने का आदेश दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के एआई-जनरेटेड वीडियो पर विवाद

पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां, हीराबेन मोदी, को दिखाने वाले एआई-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा ले।

कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी प्रतिक्रिया

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को दर्शाया गया था। इस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि यह प्रधानमंत्री की मां का अनादर है।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि वीडियो में किसी भी प्रकार का अनादर नहीं किया गया है। उन्होंने इसे सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बताया।

राजनीतिक तनाव और न्यायालय का हस्तक्षेप

एआई-जनरेटेड वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस को वीडियो हटाने का आदेश दिया है।

इस मामले का निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक विवादों में संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। इस तरह के विवाद भविष्य में भी राजनीति और समाज को प्रभावित कर सकते हैं।