सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं में तीसरी भाषा लागू करने पर जताई आपत्ति
कोर्ट ने कहा- तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं में शुरू हो, 9वीं में बंद
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे छात्रों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
बेंच ने सरकार से कहा- ऐसा न करें
जस्टिस बी. वी. नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5 या 6 में शुरू कर देना चाहिए। बेंच तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने तीसरी भाषा की पढ़ाई 9वीं में बंद करने का सुझाव दिया
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कक्षा 8 से ही शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि तीसरी भाषा को 9वीं में बंद कर देना चाहिए।
Navjeet Kaur