भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
भोजपुर से विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इंदौर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रहे चेक बाउंस और अन्य वित्तीय मामलों के तहत हुई है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 409 और 120बी के तहत यह वारंट जारी किया है।
चेक बाउंस और बैंक लोन विवाद
सुरेंद्र पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के 70 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। 7 साल पहले भी एक मामले में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश 33.45 करोड़ रुपये के बैंक लोन न चुकाने के कारण दिया गया था। उनकी कंपनी ने 2014 में 36 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन समय पर किस्तें न चुकाने के कारण यह मामला विवाद में आया।
सुप्रीम कोर्ट और फर्जी खातों का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में सुरेंद्र पटवा को एक अन्य मामले में झटका दिया था, जहां अलग-अलग बैंकों में फर्जी खाते खोलने का आरोप लगा था। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसे पहले हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया।
भविष्य की कार्रवाई
इन विवादों के कारण सुरेंद्र पटवा की कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं। चेक बाउंस और लोन विवादों के निपटारे के लिए अदालती आदेशों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य हो गया है। आने वाले समय में इन मामलों का असर उनके राजनीतिक करियर पर भी पड़ सकता है।