भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान धारा 163 लागू, सुरक्षा कड़ी
मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के सत्र को देखते हुए राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 17 दिसंबर को आहूत विधानसभा सत्र के दौरान लोकशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत धारा 163 लागू की गई है।
पांच से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध
पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र के आदेश के अनुसार विधानसभा भवन के आसपास और चिन्हित मार्गों पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, आम सभा, पुतला दहन या आंदोलन की अनुमति नहीं होगी।
हथियार और भारी वाहनों पर रोक
आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही विधानसभा परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर जैसे भारी वाहनों तथा यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैलगाड़ी आदि के आवागमन पर भी रोक रहेगी।
सेवाओं में व्यवधान पर कार्रवाई
शिक्षण संस्थानों, होटलों, दुकानों, उद्योगों और निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों, विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
किन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश
यह निषेधाज्ञा लिली टॉकीज से 7 बटालियन मार्ग, रोशनपुरा, बाणगंगा चौराहा, राजभवन-ओल्ड विधानसभा मार्ग, जिंसी-शब्बन-पुरानी जेल मार्ग, स्लॉटर हाउस रोड, बोर्ड ऑफिस चौराहा, ठंडी सड़क, 74 बंगला, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक के क्षेत्र में प्रभावी रहेगी। साथ ही नवीन विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, पत्रकार भवन, विधायक विश्राम गृह, सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन, अरेरा एक्सचेंज सहित आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी यह आदेश लागू होगा।
उद्देश्य लोकशांति और कानून-व्यवस्था
पुलिस प्रशासन के अनुसार इन प्रतिबंधों का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान राजधानी में लोकशांति बनाए रखना, कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी तरह की अवांछित स्थिति को रोकना है। आदेश निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
L. N. Bhargava