GST काउंसिल की नई दरों पर बड़ा फैसला

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GST काउंसिल की नई दरों पर बड़ा फैसला

GST काउंसिल की नई दरों पर बड़ा फैसला

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म करने का अहम फैसला लिया गया है। अब 22 सितंबर से GST की दो नई दरें 5% और 18% लागू की जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।

रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

नई दरों के लागू होने से कई वस्तुएं, जैसे कपड़े, जूते, जीवन रक्षक दवाएं, सूखे मेवे, और घरेलू उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज कर तीन दिन में पूरा करने की योजना है।

निर्यातकों और लग्जरी वस्तुओं पर भी असर

निर्यातकों को GST रिफंड की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक बनाया गया है, जिससे उनका काम आसान होगा। हालांकि, लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% करने की संभावना है, जिससे इनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है।

राजस्व और उपभोक्ताओं के हितों पर चर्चा

बैठक में राज्यों ने राजस्व घाटे की चिंता उठाई और केंद्र से इसे दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की मांग की। काउंसिल ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

यह फैसला देश में एक उपभोक्ता-अनुकूल और सरल टैक्स सिस्टम को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।