हाई कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला: मप्र बॉर्डर पर फिलहाल नहीं खुलेंगे चेक पोस्ट
मध्य प्रदेश की सीमाओं पर बंद परिवहन चेक पोस्ट फिलहाल नहीं खुलेंगे। हाई कोर्ट ने इन्हें दोबारा शुरू करने के अपने ही पुराने आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
एकलपीठ ने मांगा जवाब
जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले को अब गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
पुरानी नीति पर पुनर्विचार
दरअसल, 16 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका में प्रदेश के बंद चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए थे। अब उसी आदेश पर पुनर्विचार याचिका में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि 2024 में ही केंद्र की नीति, रिपोर्ट और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था के आधार पर चेक पोस्ट सिस्टम बदला गया था।
चेक पोस्ट शुरू करने का औचित्य नहीं: सरकार
सरकार ने तर्क दिया कि पुराने मैन्युअल चेक पोस्ट को दोबारा शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है।
Sachin Saxena