इंदौर में नेशनल लोक अदालत, संपत्तिकर और जलकर सरचार्ज पर बड़ी राहत
इंदौर नगर निगम की ओर से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें संपत्तिकर और जलकर के बकाया पर लगे सरचार्ज में करदाताओं को विशेष छूट दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को बकाया कर निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना और शहर के राजस्व सुधार के साथ विकास कार्यों को गति देना है।
संपत्तिकर और जलकर के सरचार्ज पर 100% तक छूट
नगर निगम प्रशासन के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और राज्य शासन के निर्देशों के तहत इंदौर के सभी जोनल कार्यालयों और निगम मुख्यालय में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। इस लोक अदालत में संपत्तिकर और जलकर के मामलों में बकाया राशि पर लगे सरचार्ज में शर्तों के आधार पर अधिकतम 100 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध कराई जा रही है। करदाता अपने लंबित मामलों का निपटारा कर आर्थिक राहत ले सकते हैं।
मुख्यालय और जोनल कार्यालयों पर देर तक खुले रहेंगे काउंटर
नेशनल लोक अदालत के अवसर पर नगर निगम मुख्यालय और सभी जोनल कार्यालयों के कैश काउंटर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय तक खुले रखने की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से अधिक से अधिक करदाताओं को सुविधा देने और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। निगम प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिकाधिक लोग मौके का लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा करें।
महापौर और आयुक्त की अपील
महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से करदाताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना संपत्तिकर और जलकर जमा करें। उन्होंने कहा कि सरचार्ज में दी जा रही छूट का लाभ उठाकर नागरिक न केवल आर्थिक बोझ कम कर सकते हैं, बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी सीधा योगदान देंगे।
ऑनलाइन और डिजिटल भुगतान की सुविधा
लोक अदालत में लोगों की सुविधा के लिए सभी कैश काउंटरों पर ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है। करदाता इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड या अन्य डिजिटल विकल्पों के माध्यम से भी राशि जमा कर सकते हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के दौरान अंतिम करदाता तक सभी कैश काउंटर खुले रखे जाएंगे, ताकि किसी को भुगतान में परेशानी न हो।
निष्कर्ष: कर समाधान के साथ शहर विकास को बढ़ावा
इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है, जिसमें वे अपने लंबित संपत्तिकर और जलकर के मामलों का निपटारा रियायती शर्तों पर कर सकते हैं। सरचार्ज में दी जा रही व्यापक छूट से नागरिकों पर वित्तीय दबाव कम होगा और नगर निगम को राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग शहर में बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग इस पहल का लाभ उठाकर समय पर कर जमा करेंगे।
Satyam Tripathi