मध्य प्रदेश में तबादलों की तैयारी में जुटे विभाग, पदस्थापना डिटेल बुलाई
तबादलों की अवधि नजदीक, विभागों ने जुटाई जानकारी
मध्य प्रदेश में तबादलों की अवधि नजदीक आते ही विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों ने विभागीय तबादला नीति जारी करते हुए जिलों में पदस्थ अफसरों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों की वर्तमान पोस्टिंग, पदनाम और अतिरिक्त प्रभार की जानकारी मांगी है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने हर विद्यालय में पदस्थ एक-एक शिक्षक का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने संविदा कर्मचारियों के तबादले के लिए 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन बुलाए हैं, जबकि पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने आरक्षक से सब-इंस्पेक्टर तक के तबादले पांच जून तक करने की समय सीमा तय की है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की तबादला नीति
मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों के राज्य और जिला संवर्ग स्तर पर तबादले की नीति जारी की है। इस नीति के तहत विभागों को ऑनलाइन आवेदन मंगाने को कहा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे प्रशासनिक आधार पर तीन साल की अवधि से पहले भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
जल संसाधन विभाग ने मांगी इंजीनियरों की पदस्थापना डिटेल
जल संसाधन विभाग ने आयुक्त कमांड क्षेत्र और विकास संचालनालय, आयुक्त भू-अर्जन और पुनर्वास बाणसागर रीवा, सभी मुख्य अभियंता, परियोजना संचालक, अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री को पत्र लिखकर विभाग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल, गृह जिला, सेवानिवृत्ति तिथि, अतिरिक्त प्रभार वाले पद और कार्यालय का नाम व तारीख की जानकारी शासन को भेजने को कहा है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पोस्टिंग का मांगा ब्यौरा
स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एजुकेशन 3.0 पोर्टल पर प्रत्येक विद्यालय में विषयवार पदस्थ शिक्षकों का ब्यौरा दर्ज करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों से विद्यालयवार और विषयवार एंट्री कराने को कहा गया है। जिन शिक्षकों की मृत्यु हो गई है या वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि तबादला प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। लोक शिक्षण आयुक्त 30 मई को इसकी जिलावार समीक्षा करेंगे।
जनगणना में लगे शिक्षकों के तबादले फरवरी 2027 तक नहीं होंगे
लोक शिक्षण आयुक्त ने एक अन्य निर्देश में कहा है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, उनके तबादले फरवरी 2027 तक नहीं किए जाएंगे। ऐसे शिक्षकों की संख्या 58 हजार से अधिक है। इन शिक्षकों की जानकारी 1 जून 2026 तक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज कराने को कहा गया है।
NHM ने संविदा कर्मचारियों से मांगे आवेदन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की अपर मिशन संचालक दिशा नागवंशी ने NHM में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव 2 जून तक मांगे हैं। संविदा तबादला नीति भी जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन 27 मई से शुरू होकर 2 जून की रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तबादले के लिए तीन माह की उपस्थिति अपलोड करनी होगी। आवेदन ग्रामीण से ग्रामीण और शहरी से शहरी क्षेत्र के लिए ही किए जा सकेंगे। रिक्त पद पर तबादले के लिए कम से कम और अधिकतम 5 संस्थाओं का चयन करना होगा। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति दो साल के भीतर हुई है या जिनका दो साल में तबादला हो चुका है, उन पर तबादले का प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस विभाग में 5 जून तक होंगे तबादले
गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय ने भोपाल, इंदौर के पुलिस आयुक्त, एसपी रेल सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी एक थाने में आरक्षक से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना पांच साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बार पोस्टिंग के बाद उसी थाने में दोबारा पोस्टिंग नहीं होगी। अलग-अलग पदों पर पदस्थापना के मामले में तीन साल का अंतर होना चाहिए। आरक्षक से सब-इंस्पेक्टर तक के कर्मचारी को एक ही पुलिस अनुविभाग में दस साल से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। पुलिस मुख्यालय ने इस आधार पर पांच जून तक तबादला कर सूची मुख्यालय को भेजने को कहा है।
Bhavanesh Soni