न्यायाधीशों को महंगाई भत्ते में राहत
मध्यप्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर राहत प्रदान की है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 से लागू किए गए नियमों के अनुरूप की गई है। विधि और विधायी कार्य विभाग ने एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
डीए में बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान
नए आदेश के तहत न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 55% की जगह अब 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। साथ ही, एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। एरियर के बिल संबंधित अधिकारियों के वेतन निकालने वाले कार्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे।
कर्मचारियों को फैसले का इंतजार
हालांकि, राज्य के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को अभी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार करना पड़ेगा। दीपावली के पहले इस संबंध में घोषणा की संभावना थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय नहीं लिया। पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है और उन्हें अगले माह से बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी।
कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में भी वृद्धि का ऐलान करेगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
Arvind Vishwakarma