ओटी टेक्नीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
मेरिट लिस्ट और नियुक्तियां स्थगित
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।
पात्रता नियमों में बदलाव का मामला
मामला भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ओटी टेक्नीशियन पद की पात्रता शर्तों में किए गए बदलाव से जुड़ा है। विज्ञापन जारी होने के समय जो शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण-पत्र संबंधी शर्तें तय थीं, अभ्यर्थियों ने उन्हीं के आधार पर आवेदन किया था। शासन ने 10 अगस्त 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पात्रता संबंधी प्रावधान में बदलाव किया।
याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के मूल नियमों में बदलाव कर नए अभ्यर्थियों को लाभ देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में मिले समान अवसर के अधिकार के खिलाफ है। भर्ती शुरू होने के बाद ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता, जिससे वे अभ्यर्थी भी पात्र हो जाएं जो विज्ञापन जारी होने के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते थे।
याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि निजी संस्थानों से प्राप्त योग्यता को भविष्य की भर्तियों में मान्यता दिए जाने पर आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति केवल यह है कि बाद में किए गए संशोधन को मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया जा रहा है।
अंतरिम आदेश और अगली सुनवाई
भर्ती की मेरिट लिस्ट 31 मार्च 2026 को जारी हो चुकी थी, जबकि पात्रता संबंधी संशोधन 10 अगस्त 2026 को किया गया। संशोधित प्रावधानों के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है।
हाईकोर्ट ने प्रथमदृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाई। राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्मचारी चयन मंडल सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। फिलहाल इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आगे की नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर 2026 को होगी।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि 10 अगस्त 2026 के संशोधन को वर्तमान भर्ती पर लागू न किया जाए और मूल विज्ञापन में तय पात्रता शर्तों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार की जाए।
Navjeet Kaur