सुप्रीम कोर्ट ने गोहत्या बैन के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश में सुधार की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन राज्य में गाय-बछड़ों के वध पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में सुधार की जरूरत है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी
राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि जब कानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है, तब अदालत का ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जारी किया नोटिस
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
मद्रास हाईकोर्ट ने कुर्बानी रोकने को कहा था
मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी न हो। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 और तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 का हवाला दिया था।
Sharad Shrivastava