चुनाव खर्च लिमिट और शपथ पत्र में विवरण अनिवार्य

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चुनाव खर्च लिमिट  और शपथ पत्र में विवरण अनिवार्य

चुनाव खर्च लिमिट और शपथ पत्र में विवरण अनिवार्य

राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के चुनावों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन चुनावों में उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों, चल-अचल संपत्ति, और आय के स्रोतों का विवरण शपथ पत्र में देना अनिवार्य किया गया है।

चुनाव खर्च की सीमा तय की जाएगी

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय विकास और आवास विभाग के साथ मिलकर उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय करने का फैसला लिया है। चुनाव खर्च का रजिस्टर तैयार करना और तीस दिनों के भीतर खर्च की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

विवरण में कई नई अनिवार्यताएँ

उम्मीदवारों को स्वयं, पत्नी/पति और तीन बच्चों की आय, कर, चल-अचल संपत्ति, शेयर निवेश, कर्ज और सरकारी एजेंसियों का बकाया विवरण देना होगा। इसके साथ ही फ्लश और जलवाहित शौचालय की जानकारी भी लिखित रूप में देनी होगी।

सूचना सार्वजनिक करने का प्रावधान

चुनाव खर्च और शपथ पत्र की जानकारी कोई भी व्यक्ति दस रुपये की फीस देकर प्राप्त कर सकता है। आयोग ने यह कदम चुनावी धन बल पर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

इन दिशा-निर्देशों का पालन आगामी नगर निकाय चुनावों में किया जाएगा, जो अधिकांशतः 2027 में होने वाले हैं।

Lokendra Mishra