एमपी में वनकर्मियों को बड़ी राहत, नई अधिसूचना जारी
मध्य प्रदेश सरकार ने वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के दौरान गोली चलाने वाले वनकर्मियों को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब वनकर्मियों पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा।
मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य
हथियार चलाने की हर घटना की जांच क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा कराई जाएगी। जांच में देखा जाएगा कि वनकर्मी ने किन परिस्थितियों में हथियार चलाया और उसका इस्तेमाल जरूरी तथा उचित था या नहीं।
पुलिस कार्रवाई की शर्तें
यदि जांच में हथियार का इस्तेमाल अनावश्यक, अनुचित या दुर्भावना से किया जाना साबित नहीं होता, तो वनकर्मी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। जांच में गलती सामने आने और राज्य सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद ही पुलिस आपराधिक कार्रवाई या गिरफ्तारी कर सकेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के दौरान वनकर्मियों को कई बार गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपनी सुरक्षा, वन भूमि, वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा के लिए उन्हें हथियार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसी वजह से ड्यूटी के दौरान ईमानदारी से काम करने वाले वनकर्मियों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
कानूनी आधार
राज्य सरकार ने यह अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रावधानों के तहत जारी की है।
लटेरी गोलीकांड का संदर्भ
विदिशा जिले के लटेरी क्षेत्र के खटयापुरा जंगल में 9 अगस्त 2022 को लकड़ी तस्करी रोकने गई वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। वनकर्मियों ने पथराव की बात कही थी, जबकि ग्रामीणों ने गोली चलाने का आरोप लगाया था। घटना में आदिवासी युवक चैन सिंह की मौत हो गई थी और तीन अन्य लोग घायल हुए थे। इसके बाद डिप्टी रेंजर पर हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
न्यायिक जांच आयोग
घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग को यह पता लगाना था कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, वनकर्मियों द्वारा बल प्रयोग उचित था या नहीं और यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था। आयोग को तीन महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इसकी अवधि कई बार बढ़ाई गई।
Adarsh Chaurasiya