जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दी
जबलपुर हाईकोर्ट ने मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग नाबालिग, जो दुष्कर्म से गर्भवती हुई थी, के 30 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी है। इस मामले में खंडवा जिला न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को पत्र भेजा था, जिसे कोर्ट ने याचिका के रूप में सुनवाई की।
डॉक्टर पूजा गांधी को फटकार
इंदौर मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पूजा गांधी को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फटकार लगाई। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक भेजे जाने के बावजूद सुनवाई में शामिल न होने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।
गर्भपात के लिए विशेष टीम का गठन
हाईकोर्ट ने खंडवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में गर्भपात प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की एक विशेष टीम इस प्रक्रिया को अंजाम देगी। कोर्ट ने सरकार से पूरी एहतियात बरतने का आदेश दिया है। यदि बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।
पीड़िता के रिश्तेदार द्वारा दुष्कर्म
कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता के रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता के परिजनों की सहमति आवश्यक है। पीड़िता और उसके परिजनों को तत्काल खंडवा मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भेजकर गर्भपात प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Satyam Tripathi