खान सर के गार्ड्स की जमानत पर आज फैसला, छात्र रौशन आनंद की रिहाई पर कर रहे प्रदर्शन

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खान सर के गार्ड्स की जमानत पर आज फैसला, छात्र रौशन आनंद की रिहाई पर कर रहे प्रदर्शन

खान सर के गार्ड्स की जमानत पर आज फैसला, छात्रों का प्रदर्शन जारी

कोर्ट में गूंजे सवाल: एक को जेल, दूसरे को बेल क्यों?

खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस डायरी और क्रिमिनल हिस्ट्री की मांग की थी। इसी बीच, जिला जज ने फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 'नो कोअर्सिव' आदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस अगले आदेश तक खान की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

दूसरी ओर, रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 'एक को जेल, दूसरे को बेल' क्यों? यह कैसी कार्रवाई है? जो गोली चलवाता है वह बाहर है, और जिसने कुछ नहीं किया वह जेल में है।

प्रदीप कुमार के हथियार पर उठे सवाल

जिला अभियोजक ने प्रदीप कुमार के आर्म्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यह हथियार पिता की मौत के बाद सुरक्षा के लिए दिए गए थे, न कि पटना में दहशत फैलाने के लिए। आज भी अभियोजन पक्ष इस पर दलीलें दे सकता है, जिससे दोनों गार्ड्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

मंगलवार को कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगले आदेश या अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट को बताया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी और उनका मकसद भय फैलाना नहीं था। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी।

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र मंगलवार को तीसरी बार सड़क पर उतरे। पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे छात्रों को पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रोक दिया। पुलिस ने छात्रों को पटना कॉलेज से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। छात्रों का कहना है कि बिना किसी जांच कमिटी के किसी को जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

Sharad Shrivastava