मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन, अब ACS या PS होंगे अध्यक्ष

· 1 min read
मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन, अब ACS या PS होंगे अध्यक्ष

मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए परिवहन विभाग के सचिव से अध्यक्ष का पद छीन लिया है। अब प्राधिकरण के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और परिवहन आयुक्त सदस्य होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश में लागू है।

मोटरयान अधिनियम की धारा 68 के तहत आदेश

राज्य शासन ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) एवं (2) के तहत पुनर्गठन का आदेश जारी किया है। नए आदेश में पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित किया गया है।

परिवहन सचिव के पास कई प्रभार

परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह के पास दर्जन भर अलग-अलग प्रभार हैं, जिनमें से सात परिवहन विभाग से संबंधित हैं। सिंह मप्र सड़क परिवहन निगम के प्रबंध संचालक और मप्र यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध संचालक भी हैं।

सार्वजनिक यात्री परिवहन के नियंत्रण के लिए सात सहायक क्षेत्रीय कंपनियां बनाई गई हैं। मप्र यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध संचालक को क्षेत्रीय कंपनियों में पदेन अध्यक्ष नामित किया गया है।

हाईकोर्ट का नोटिस और याचिका

राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। न्यायालय ने मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 68 के तहत इसे लाभ की श्रेणी में माना। परिवहनकर्ता अजय नारायण पाठक ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 36062 दायर की थी।

Arvind Vishwakarma