मध्य प्रदेश निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन, सुरक्षा जमा और 2 लाख जुर्माना अनिवार्य

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मध्य प्रदेश निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन, सुरक्षा जमा और 2 लाख जुर्माना अनिवार्य

एमपी में निजी विद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन

स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, मान्यता विस्तार, संकाय वृद्धि, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन से संबंधित नई गाइडलाइन तय की है।

सुरक्षा जमा और जुर्माना

मान्यता या नवीनीकरण के लिए विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। शर्तों का पालन न करने पर नोटिस जारी होगा और मान्यता निरस्त करने के साथ दो लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

राज्य मान्यता समिति

राज्य स्तर पर कम से कम तीन सदस्यों वाली राज्य मान्यता समिति गठित होगी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

विद्यालयों को तय दस्तावेजों सहित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हर वर्ष 30 सितंबर तक मिले आवेदन उसी शैक्षणिक सत्र के लिए विचार किए जाएंगे। संबंधित अधिकारी 45 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेंगे। अधूरा आवेदन होने पर 15 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना दी जाएगी। बिना नई मान्यता प्राप्त किए विद्यालय नई शाखा संचालित नहीं कर सकेंगे।

मान्यता रद्द और अपील

मानकों का पालन न करने पर मान्यता निलंबित या निरस्त की जा सकती है। पहले कारण बताओ नोटिस जारी होगा। गंभीर मामलों में राज्य मान्यता समिति की अनुमति से मान्यता समाप्त की जा सकेगी। अस्वीकार या निरस्त होने पर संस्था 30 दिनों के भीतर आयुक्त, लोक शिक्षण के समक्ष अपील कर सकेगी। आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध राज्य मान्यता समिति में दूसरी अपील का प्रावधान है। हर अपील पर 5,000 रुपये शुल्क देना होगा।

Adarsh Chaurasiya