राजपाल यादव को तीन महीने की जेल, चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट ने अपील खारिज की

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राजपाल यादव को तीन महीने की जेल, चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट ने अपील खारिज की

राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में झटका दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी है।

पांच करोड़ रुपये का कर्ज

यह मामला पांच करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है। राजपाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2010 में अपनी फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए दिल्ली स्थित मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से यह राशि उधार ली थी।

चेक बाउंस हुआ

कंपनी के मालिक शाहजहांपुर के उद्योगपति माधव गोपाल अग्रवाल हैं। तय समय पर कर्ज नहीं चुकाया गया। राजपाल यादव ने भुगतान के लिए चेक दिए, जो बाउंस हो गए।

चेक बाउंस होने के बाद कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। राजपाल यादव मूल रूप से शाहजहांपुर के कुंडरा गांव के निवासी हैं।

Ravi Yadav