रोहतास में आलोक सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

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रोहतास में आलोक सिंह  पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

रोहतास में आलोक सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला

रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के संभावित प्रत्याशी आलोक सिंह पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकाला, जिससे यातायात बाधित हुआ।

आलोक सिंह के जुलूस के कारण यातायात बाधित

NDA में सीट बंटवारे के बाद दिनारा सीट RLM के हिस्से में आने पर आलोक सिंह भलुनी धाम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला और भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इस काफिले के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का एक लेन जाम हो गया, जिससे घंटों तक यातायात प्रभावित रहा।

प्राथमिकी दर्ज और कानूनी कार्रवाई

दिनारा अंचल अधिकारी मोहम्मद अजहरूद्दीन ने दिनारा थाने में आलोक सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अंचलाधिकारी ने अपने आवेदन में बताया कि 6 अक्टूबर से बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रभावी है। इस धारा के तहत सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन प्रतिबंधित है।

जांच और वीडियोग्राफी

आलोक सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भलुनी धाम जाते समय नियमों का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला। इस घटना की वीडियोग्राफी भी की गई है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का पालन न करना गंभीर अपराध है और इसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

निष्कर्ष

यह मामला राजनीतिक नियमों और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी प्रक्रिया में नियमों का पालन अनिवार्य है।