राज्य सरकार सरकारी भर्ती के नियमों में बदलाव करेगी
राज्य सरकार प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती करने वाली दो एजेंसियों - मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनों एजेंसियों के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 5 जून तक प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे हैं।
ईएसबी के माध्यम से होंगी अधिकतर सरकारी भर्तियां
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर सभी सरकारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के माध्यम से होंगी। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने 5 जून 2026 तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड पर आधारित होगी भर्ती
नए नियमों के ड्राफ्ट में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया "पात्रता परीक्षा" और "स्कोर कार्ड सिस्टम" पर आधारित होगी। ईएसबी हर साल तीन प्रकार की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा: सामान्य पात्रता परीक्षा, तकनीकी पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा। इन परीक्षाओं में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन में किया जा सकेगा।
सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट जारी होने वाले वर्ष के बाद अगले दो वर्षों की 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जीवनभर पात्र माने जाएंगे, लेकिन नौकरी के लिए उनका स्कोर कार्ड भी सीमित अवधि तक ही मान्य रहेगा।
नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को बार-बार प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। एक बार अच्छा स्कोर प्राप्त करने पर उसी स्कोर कार्ड के आधार पर कई विभागों की भर्तियों में आवेदन किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने का दावा किया गया है।
सामान्य पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जो सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एवं योजनाएं, गणित, तार्किक क्षमता, डेटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान जैसे विषयों से होंगे। तकनीकी पात्रता परीक्षा में भी 100 प्रश्न होंगे, जिनमें 25 प्रश्न सामान्य विषयों से और 75 प्रश्न संबंधित तकनीकी विषय से होंगे।
राज्य शासन ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए भी नए प्रारूप नियम तैयार किए हैं। इन नियमों को लागू करने से पहले 5 जून 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026" अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियमों का प्रारूप विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
किसी भी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव 5 जून 2026 तक लिखित रूप में [email protected] पर ई-मेल कर सकते हैं या gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को भेज सकते हैं। समयावधि के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
L. N. Bhargava