ट्रंप को अमेरिकी अपील कोर्ट से बड़ा झटका
टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया
अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाते हुए, अमेरिकी अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार शामिल नहीं है।
कोर्ट के फैसले पर ट्रंप की प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले को खारिज करते हुए इसे पक्षपाती बताया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे और यह फैसला अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की घोषणा की है।
टैरिफ नीति पर कानूनी विवाद
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है। ट्रंप प्रशासन ने अपने बचाव में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। पहले भी कई अदालतों ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों को असंवैधानिक करार दिया है।
निष्कर्ष
यह फैसला ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां इसका अंतिम निर्णय अमेरिका की व्यापार नीति और राष्ट्रपति की शक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।