2026 से बदलेंगे सरकारी छुट्टी नियम

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2026 से बदलेंगे  सरकारी छुट्टी नियम

मध्य प्रदेश में सरकारी अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 48 साल पुराने अवकाश नियमों को बदलने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इन नियमों से प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होगा।

संतान पालन अवकाश में बदलाव

महिला कर्मचारियों के संतान पालन अवकाश में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 2 वर्ष तक पूर्ण वेतन मिलता था, लेकिन नए नियमों के तहत पहले 365 दिन 100% वेतन और अगले 365 दिन केवल 80% वेतन मिलेगा। यह अवकाश एक बार में या अलग-अलग हिस्सों में लिया जा सकता है। सरोगेसी और दत्तक संतान की देखभाल के लिए भी छुट्टी का प्रावधान किया गया है।

अन्य प्रमुख बदलाव

नए नियमों में हर वर्ष कर्मचारियों को 30 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा, जो दो किस्तों में दिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश मंजूर नहीं होगा। चिकित्सा अवकाश के नियम सख्त किए गए हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट अवकाश की गारंटी नहीं देगा। स्टडी लीव के तहत कर्मचारियों को 24 महीने तक का अवकाश मिलेगा, लेकिन यात्रा भत्ता और अन्य खर्चों की जिम्मेदारी कर्मचारी की होगी।

1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नियम

ये नए नियम प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए प्रभावी होंगे। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवकाश मांगना कर्मचारी का अधिकार नहीं माना जाएगा और अंतिम निर्णय स्वीकृत अधिकारी के हाथ में होगा।

Faraz Khan