पीएम मोदी की मिमिक्री पर शिक्षक निलंबित, भाजपा विधायक की शिकायत के बाद कार्रवाई
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर व्यंग्य करते हुए एक वीडियो बनाने के बाद, भाजपा विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक साकेत पुरोहित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वायरल वीडियो और शिक्षक का कटाक्ष
यह मामला पोहरी विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी मोहल्ला सेमरखेड़ी का है, जहां साकेत पुरोहित प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। साकेत ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज और हावभाव की नकल करते हुए गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर कटाक्ष किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और अधिकारियों तक पहुंचा।
वीडियो में शिक्षक ने प्रधानमंत्री की मिमिक्री करते हुए कहा था, "मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। और गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि भाइयों-बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है। अगर पेट में गैस बनेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। और अगर आप बीमार पड़ोगे तो यह देश बीमार पड़ जाएगा मेरे भाइयों-बहनों। इसलिए गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी भी रोटी खाएगा चूल्हे की और अमीर आदमी भी खाएगा चूल्हे की रोटी। जो अमीर आदमी और आम आदमी के बीच में जो अमीरी-गरीबी की खाई है भाइयों-बहनों, बहुत दूर हो जाएगी।"
शिक्षक का आरोप: एकतरफा कार्रवाई
निलंबन के बाद शिक्षक साकेत पुरोहित का कहना है कि उन्हें इस संबंध में न तो कोई नोटिस जारी किया गया, न ही उनका पक्ष सुना गया। उन्होंने इस कार्रवाई को एकतरफा बताया है।
भाजपा विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत
पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले की शिकायत की थी। अपनी शिकायत में विधायक ने शिक्षक पर जनप्रतिनिधि की मिमिक्री करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। लोधी ने कहा कि इस तरह के कृत्य से समाज में गलत संदेश जाता है और यह शासकीय सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है। विधायक ने यह भी कहा कि वे इस मानसिकता को सुधारने का काम करेंगे ताकि और लोग भी इससे सबक लें।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
शिकायत की जांच के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी ने पाया कि शिक्षक साकेत पुरोहित का यह कृत्य सरकारी कर्मचारियों के आचरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर, मध्यप्रदेश सिविल सेवा के नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान साकेत पुरोहित का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बदरवास तय किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Lokendra Mishra