मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख जुर्माना लगाया
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक बेगुनाह युवक सुशांत बैस पर गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने के मामले में लगाया गया। इस निर्णय में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को यह राशि अपनी जेब से भरने के निर्देश दिए हैं।
मूल अधिकारों का उल्लंघन
कोर्ट ने माना कि सुशांत बैस के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। शहडोल एसपी द्वारा सितंबर 2024 में नीरजकांत द्विवेदी नामक अपराधी पर NSA लगाने की सिफारिश की गई थी। कलेक्टर ने गलती से नीरज की जगह सुशांत के नाम का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद सुशांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
पिता ने कोर्ट में याचिका दायर की
सुशांत के पिता हीरा मणि बैस ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस कार्रवाई को चुनौती दी। कोर्ट ने पाया कि प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां थीं। NSA के तहत सुशांत को एक साल से अधिक जेल में रखा गया, और हर तीन महीने में उसकी सजा बढ़ाई गई।
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आदेश बाबू द्वारा लिखे गए और अधिकारी ने बिना जांच किए साइन कर दिए। कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हलफनामे में टाइपिंग एरर का कारण बताने पर भी नाराजगी जाहिर की। अब विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।
इस मामले में कलेक्टर को 25 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
Lokendra Mishra