तमिलनाडु सरकार ने 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन पर रोक लगाई
नया नियम और उसकी कार्यवाही
सरकार ने मंगलवार से 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और उपयोग पर रोक लगाई है। नियम के अनुसार, भक्तों को मंदिर में प्रवेश से पहले अपने स्मार्टफोन को काउंटर पर जमा करना अनिवार्य है और जमा राशि 5 रुपये है। बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन को मंदिर परिसर में ले जाने की अनुमति है। मंदिर परिसर में फोटो खींचने, रील बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने पर भी रोक है, और यह नियम VIP, बड़ी हस्तियों और मशहूर लोगों पर भी लागू है।
मंदिरों में लागू व्यवस्था और प्रवर्तन
यह निर्णय 2 दिसंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच के आदेश के आधार पर जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने तिरुचेंदूर के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। इसी के साथ पहले भी मंदिरों को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे।
कांचीपुरम के प्रसिद्ध देवराजस्वामी-अथि वरदार मंदिर में मंगलवार सुबह 6 बजे से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई। यहाँ फोन जमा करने के लिए दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मंदिर अधिकारियों को प्रवेश द्वार और मंदिर परिसर के बाहर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं तथा लाउडस्पीकर के जरिए भी भक्तों को इस नियम की जानकारी देने को कहा गया है।
HR&CE मंत्री रमेश ने बताया कि HR&CE विभाग ने मंदिर परिसर में देवी-देवताओं की फोटो खींचने, वीडियो बनाने और धार्मिक अनुष्ठानों की रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगाई है।
Pushpendra Chaubey