व्यापमं घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा - अब तक क्या हुआ ?

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व्यापमं  घोटाले पर  सुप्रीम कोर्ट  ने पूछा - अब तक  क्या हुआ ?

व्यापमं घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब मांगा

बहुचर्चित व्यापमं घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य सरकार से अब तक की जांच का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर की गई कार्रवाई, जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक दाखिल की गई चार्जशीट का विस्तृत विवरण शपथ पत्र (एफिडेविट) के रूप में पेश किया जाए।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पहले जारी किए गए नोटिसों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए थे। इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, अदालत ने दोनों संबंधित पक्षों को बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

यह मामला पारस सकलेचा द्वारा दायर की गई उस याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने व्यापमं घोटाले से जुड़ी अपनी शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया था। इससे पहले, इंदौर हाई कोर्ट ने अप्रैल 2024 में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे इस मामले में सीधे तौर पर प्रभावित पक्ष नहीं हैं।

L. N. Bhargava