भोपाल में 1 से 30 मई तक <छुट्टी> पर <रोक>
भोपाल में 1 से 30 मई तक <अधिकारियों-कर्मचारियों> की <छुट्टी> पर <रोक> लगा दी गई है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। यह आदेश <जनगणना> कार्य में लगे <कर्मचारियों> पर लागू होगा।
<जनगणना> कार्य का <महत्व>
1 मई से <जनगणना> के तहत <मकान> सूचीकरण और <गणना> का कार्य शुरू हो रहा है, जो 30 मई तक चलेगा। इस <महत्वपूर्ण> कार्य के लिए भोपाल के 6 हजार से ज्यादा <अधिकारियों-कर्मचारियों> की ड्यूटी लगाई गई है।
<सभी> <अवकाश> <प्रतिबंधित>
<मकान> सूचीकरण एवं <मकानों> की <गणना> संबंधी कार्य को <ध्यान> में रखते हुए सभी प्रकार के <अवकाश> <प्रतिबंधित> किए गए हैं। हालांकि, <अति> <आवश्यक> <पारिवारिक> कार्य या <मेडिकल> <इमरजेंसी> की <स्थिति> में संबंधित <कार्यालय> प्रमुख से <अनुमति> लेना <अनिवार्य> होगा।
L. N. Bhargava