दिल्ली दंगा: IB अफसर हत्याकांड में पांच दोषी, छह बरी
अदालत का फैसला
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में फैसला सुनाया। एडीशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन, नाज़िम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया। छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 को घर से निकले थे और लौटे नहीं। उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद हुआ। पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था।
दंगों का संदर्भ
23 फरवरी 2020 को CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़के थे। 26 फरवरी तक चली हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और 250 से अधिक घायल हुए।
Ravi Yadav