एमपी में मतदाता सूची की SIR ड्राफ्ट जारी, 37 लाख नाम कटने की स्थिति

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एमपी में मतदाता सूची की SIR ड्राफ्ट जारी, 37 लाख नाम कटने की स्थिति

मध्य प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट सूची आज जारी, 37 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना

प्रक्रिया पूरी, अब प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 37 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की स्थिति बनी है। एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार, 23 दिसंबर को सभी जिलों में किया जाएगा, जहां कलेक्टर आधिकारिक रूप से सूची जारी करेंगे।

राजनीतिक दलों को दी जाएगी विस्तृत जानकारी

भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस एसआईआर प्रक्रिया और प्रारूप सूची के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे। जिलों में भी कलेक्टर स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से स्थानीय राजनीतिक दलों को पूरी प्रक्रिया और सूची में किए गए परिवर्तनों से अवगत कराएंगे, ताकि सभी दलों को संशोधन और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिल सके।

समय सीमा दो बार बढ़ाई गई, निगरानी में पूरा हुआ काम

एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू की गई थी। प्रारंभिक निर्देश के अनुसार यह कार्य 4 दिसंबर तक पूरा होना था, लेकिन समय सीमा सात-सात दिन के लिए दो बार बढ़ाई गई। पहले इसे 11 दिसंबर तक बढ़ाया गया और फिर दूसरी बार भी सात दिनों की अतिरिक्त वृद्धि की गई। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दिन-रात निगरानी कर पूरे राज्य में इस कार्यवाही को पूरा कराया।

नोटिस के बाद ही नाम काटने की अंतिम कार्रवाई

प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद, जिन मतदाताओं के नाम हटाने की स्थिति बनी है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। जिलों के अधिकारी ऐसे मतदाताओं से चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहेंगे। यदि दस्तावेज और जानकारी सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। वहीं, अगर दस्तावेज सही नहीं पाए गए या निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते, तो उनके नाम स्थायी रूप से मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

नए मतदाताओं और दावे-आपत्तियों के लिए समयसीमा

इसके साथ ही, एक जनवरी 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। जो मतदाता अपने नाम कटवाने, नया नाम जुड़वाने या पता बदलवाने के इच्छुक हैं, वे दावा और आपत्ति के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें मतदाता अपने दस्तावेज जमा कर आवश्यक संशोधन की मांग कर सकते हैं।

निष्कर्ष: पारदर्शिता और सुधार की दिशा में कदम

मध्य प्रदेश में एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करने की दिशा में यह बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। नोटिस और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि वास्तविक योग्य मतदाता सूची में बने रहें और पात्र युवा मतदाताओं के नाम समय पर जोड़े जा सकें।

Pushpendra Chaubey