सलमान खान मौत केस में सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़, हत्या की धाराएं हटीं

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सलमान खान मौत केस में  सुप्रीम कोर्ट  में नया मोड़, हत्या की धाराएं हटीं

सलमान खान मौत केस में सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस विधायक कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा के ड्राइवर सलमान खान की मौत का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सलमान की मौत जानबूझकर की गई हत्या नहीं, बल्कि वाहन की टक्कर से हुई दुर्घटनात्मक घटना थी।

हत्या की धाराएं हटाई गईं

पहले इस मामले में भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत 20 भाजपा कार्यकर्ताओं पर हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं (IPC 302, 307) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अब रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना में हत्या का इरादा साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेश की गई रिपोर्ट में सलाह दी गई कि मामला IPC 304-A (लापरवाही से मौत) के तहत दर्ज होना चाहिए।

घटना की पृष्ठभूमि

यह घटना 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के मतदान की रात हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहनों का काफिला आमने-सामने आ गया, जिसके बीच सलमान खान सड़क पर खड़े थे। तेज गति से आती एक कार ने उन्हें कुचल दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता शिवम बुंदेला भी घायल हो गए थे।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सलमान के सिर में गंभीर चोट और हड्डियों के टूटने की जानकारी सामने आई। गवाहों ने बताया कि झगड़े के बाद भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी वहां से निकल चुकी थी, और दुर्घटना एक अन्य वाहन से हुई। बाद में जांच में पता चला कि कार काले रंग की स्कॉर्पियो थी, जिसे आरोपी विक्की बघेल ने किराए पर लिया था और नरेंद्र तिवारी चला रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सलमान की पत्नी रजिया अली ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर, डीजीपी, मुख्य सचिव और संबंधित जिले के एसपी को स्टेटस रिपोर्ट के साथ तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

Pushpendra Chaubey