कैलाश मकवाना को सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन से कार्यकाल विस्तार
मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
गृह विभाग का आदेश
गृह विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि मकवाना का रिटायरमेंट पहले 1 दिसंबर 2025 को होना तय था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होता है।
एक साल का अतिरिक्त सेवाकाल
इस गाइडलाइन के कारण मकवाना को एक साल का अतिरिक्त सेवाकाल मिला है। अब वह 1 दिसंबर 2026 को दो साल की डीजीपी सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही रिटायर होंगे।
Rajesh Agnihotri