सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: हाईवे और सड़कों से आवारा पशु हटाएं

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सुप्रीम कोर्ट  का निर्देश: हाईवे और सड़कों से  आवारा पशु  हटाएं

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: हाईवे और सड़कों से आवारा पशु हटाएं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा पशुओं से जुड़े एक मामले में अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी राज्यों और केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए। साथ ही अस्पताल, स्कूल और कॉलेज परिसर में बाड़ लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि आवारा कुत्तों से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

राज्यों को सख्ती से पालन करने के निर्देश

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। इसके साथ ही स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

राजस्थान हाईकोर्ट का पहले से आदेश

तीन महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को आवारा जानवरों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

इस फैसले से आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और हमलों को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Navjeet Kaur