सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले की सुनवाई टली, मुस्लिम पक्ष की पांच याचिकाएं लंबित

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सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले की सुनवाई टली, मुस्लिम पक्ष की पांच याचिकाएं लंबित

सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले की सुनवाई टली

मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले 5 अगस्त को सुनवाई टल गई थी और कोर्ट ने अगली तारीख 12 अगस्त तय की थी। कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने से अगली सुनवाई का इंतजार है।

हाईकोर्ट का फैसला और याचिकाएं

इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदू समाज को वहां रोजाना पूजा करने की अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट में पांच याचिकाएं दायर की थीं।

अंतरिम आदेश और नमाज की व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को अंतरिम आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि मुस्लिम समाज के लिए हर शुक्रवार जुमे की नमाज अदा करने के लिए भोजशाला के पास ही किसी खाली वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए। प्रशासन ने चालीस पीर दरगाह के पास स्थित खाली जमीन पर नमाज की व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन मुस्लिम समाज ने भोजशाला से दूर होने के कारण इस पर आपत्ति जताई।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भोजशाला के पास ही उपयुक्त खाली जगह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन ने भोजशाला के पिछले हिस्से की दाहिनी ओर स्थित खसरा नंबर 612 की जमीन को जुमे की नमाज के लिए तय किया। पिछले दो शुक्रवार से मुस्लिम समाज के लोग इसी जमीन पर नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और दोनों शुक्रवार को नमाज शांतिपूर्वक हुई।

Amit Pateria