ट्विशा शर्मा मामला: CBI ने अदालत में चार्जशीट पेश की, पूर्व जज पर गंभीर धाराएं

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ट्विशा शर्मा मामला: CBI ने अदालत में चार्जशीट पेश की, पूर्व जज पर गंभीर धाराएं

ट्विशा शर्मा मामले में CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल

भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई गई हैं।

लगाई गई धाराएं

धारा 80(2) दहेज मृत्यु, धारा 85 पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता, धारा 108 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण और धारा 3(5) साझा आपराधिक कृत्य में जिम्मेदारी से संबंधित है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 दहेज लेने-देने और धारा 4 दहेज की मांग से संबंधित है।

जांच और हिरासत

हाईकोर्ट के निर्देश पर ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था। CBI ने जांच के दौरान आरोपियों के संपर्क, डिजिटल साक्ष्यों, आवाज के नमूनों और अन्य फोरेंसिक पहलुओं की जांच की।

मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह आरोपी हैं। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष अदालत पहले गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

Ravi Yadav