डीजीसीए ने टिकट रिफंड के नियमों में किया बड़ा बदलाव
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार, यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट को रद्द या संशोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही, एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाए।
एयरलाइंस होगी रिफंड की जिम्मेदार
डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया है कि यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाती है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।
विशेष परिस्थितियों में नियम लागू नहीं
प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि टिकट विमान कंपनी की वेबसाइट से बुक की गई है और घरेलू उड़ान पांच दिन बाद है या अंतरराष्ट्रीय उड़ान 15 दिन बाद है, तो यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। चिकित्सा कारणों से टिकट रद्द करने पर कंपनी रिफंड या क्रेडिट शेल जारी कर सकती है।
डीजीसीए ने 30 नवंबर तक हितधारकों से मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। यह कदम हवाई टिकट रिफंड से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उठाया गया है।
Navjeet Kaur