दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बढ़ी, हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने यह आदेश 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक के लिए जारी किया है।
किन गतिविधियों पर लगी रोक
इस अवधि में ड्रोन (UAV/UAS), क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग जैसी हवाई गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
स्वतंत्रता दिवस समारोह
हर साल लाल किले पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के भाषण समेत कई आयोजन होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में आम लोग, वीआईपी और अन्य मेहमान शामिल होते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।
सुरक्षा चिंता
खुफिया जानकारी में आशंका जताई गई है कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे उपकरणों से आम लोगों, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े एक मामले में ड्रोन के जरिए लाए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया था और नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
कानूनी कार्रवाई
प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की जानकारी सभी पुलिस थानों, प्रशासनिक कार्यालयों, NDMC, MCD, PWD, DDA और दिल्ली छावनी बोर्ड समेत संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। यह आदेश सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है।
Adarsh Chaurasiya