दिल्ली कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगे जैसे अन्य अपराधों के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप हटा दिया गया है।
पांच लोग दोषी, छह बरी
कोर्ट ने नाजिम, कासिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया है।
2020 के दंगों के दौरान हुई थी हत्या
अंकित शर्मा की हत्या 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी। दंगों के बाद उनका शव नाले में मिला था।
Vivek Singh