सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति, पर्यावरण पर जोर

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सुप्रीम कोर्ट  ने दी दिल्ली-NCR में  ग्रीन पटाखों  की अनुमति, पर्यावरण पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित रहेगी, जिसमें लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात में 8 बजे से 10 बजे तक, कुल तीन घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। इस आदेश को देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

त्योहारों के लिए संतुलित समाधान

दिल्ली-NCR के राज्यों और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखों की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर आभार जताते हुए इसे जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का प्रतीक बताया।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-1) लागू कर दिया है। इसके तहत सड़कों की सफाई, कचरा जलाने पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 दर्ज किया गया जो “खराब” श्रेणी में आता है। आने वाले दिनों में इसके इसी श्रेणी में बने रहने की संभावना है।

पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की और पंजाब सरकार से पूछा कि आदेश का पालन न करने वाले किसानों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। कोर्ट ने जोर दिया कि किसानों के साथ संवाद स्थापित कर पर्यावरण को बचाने के उपाय किए जाएं।