दिग्विजय सिंह राम मंदिर चंदा मामले में हाईकोर्ट में 27 नवंबर को पेश होंगे

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दिग्विजय सिंह  राम मंदिर चंदा मामले में  हाईकोर्ट  में 27 नवंबर को पेश होंगे

दिग्विजय सिंह राम मंदिर चंदा मामले में हाईकोर्ट में पेश

राम मंदिर के चंदा एकत्रित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 27 नवंबर को इंदौर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।

जनहित याचिका का मामला

2021 में दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में यह याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका में राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर में चंदा एकत्रित करने के कारण उत्पन्न सांप्रदायिक घटनाओं का मुद्दा उठाया था। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने में सरकार की विफलता पर सवाल खड़े किए थे।

राम मंदिर चंदा और दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने 5 साल पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1,11,111 रुपए का चंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से भेजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चंदा एकत्रित करने के काम को सौहार्दपूर्ण वातावरण में करने की अपील की थी। साथ ही, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से पुराने चंदे का लेखा-जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करने की मांग की थी।

इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान भी सिंह कोर्ट पहुंचे थे लेकिन अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। अब कोर्ट ने उन्हें 27 नवंबर को पेश होने की अनुमति दी है।

L. N. Bhargava