मैहर में चैत्र नवरात्रि पर मांस-मछली और अंडे पर प्रतिबंध: एसडीएम ने दिए आदेश
मैहर में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एसडीएम दिव्या पटेल ने संपूर्ण मैहर नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान, किसी भी दुकान, होटल या रेहड़ी पर मांसाहार की बिक्री या उसे रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
प्रशासन के अनुसार, मैहर को एक घोषित धार्मिक नगरी का दर्जा प्राप्त है। चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान देश के विभिन्न कोनों से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। उनकी आस्था और शहर की धार्मिक शुचिता को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। मध्यप्रदेश शासन के पर्यटन विभाग द्वारा मैहर को एक धार्मिक नगरी घोषित किया गया है, और मेले की भारी भीड़ के मद्देनजर शांति व्यवस्था व धार्मिक वातावरण बनाए रखना अनिवार्य है।
एसडीएम दिव्या पटेल द्वारा जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Vivek Singh