सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की हिरासत पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा

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सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की  हिरासत  पर  केंद्र सरकार  को नोटिस भेजा

सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

याचिका का उद्देश्य

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पर्यावरणविद् और इनोवेटर <सोनम वांगचुक> की हिरासत के मामले में <केंद्र सरकार> को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जो <संविधान के अनुच्छेद 32> के तहत हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के तहत दायर की गई है। याचिका में उनकी हिरासत के आधारों की जानकारी मांगी गई है।

वकीलों की दलील और सरकार का पक्ष

याचिकाकर्ता के वकील <कपिल सिब्बल> ने कोर्ट में दलील दी कि सोनम वांगचुक की पत्नी को हिरासत की वजहों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल <तुषार मेहता> ने कोर्ट को बताया कि हिरासत के आधार वांगचुक को बताए जा चुके हैं और उनकी पत्नी को जानकारी देने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता इसे "भावनात्मक मुद्दा" बनाने का प्रयास कर रही हैं।

अगली सुनवाई की तारीख

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस <अरविंद कुमार> और जस्टिस <एनवी अंजरिया> शामिल हैं, ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई <14 अक्टूबर> को होगी।

मामले का महत्व

यह मामला कानूनी और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की कार्रवाई के बीच संतुलन का सवाल उठता है। पूरे देश की नजरें इस केस की आगे की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।