भोपाल में पराली जलाने पर 3 महीने का प्रतिबंध: उल्लंघन करने पर होगी FIR

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भोपाल में पराली जलाने पर 3 महीने का प्रतिबंध: उल्लंघन करने पर होगी FIR

भोपाल में पराली जलाने पर तीन महीने का प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी FIR

भोपाल में पराली यानी नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुवार देर रात एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने यह आदेश जारी किया, जिसके तहत अगले तीन महीने तक खेतों में पराली जलाने पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

यह प्रतिबंध NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का पालन करते हुए लगाया गया है और यह पूरे भोपाल जिले में लागू रहेगा। एडीएम पांडेय ने सभी एसडीएम को पराली जलाने के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

वर्तमान में कई किसान गेहूं की कटाई में व्यस्त हैं, जिसके कारण खेतों में पराली जलाने की घटनाएँ बढ़ रही हैं। किसान अक्सर फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे न केवल प्रदूषण फैलता है, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही है। इसी कारण एडीएम ने यह आवश्यक आदेश जारी किया है।

एडीएम का यह आदेश अगले तीन महीने यानी जून तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के बाद भोपाल में मानसून सक्रिय हो जाता है, जिससे पराली जलाने की घटनाएँ स्वाभाविक रूप से कम हो जाती हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह एक पक्षीय पारित किया गया है और तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Pushpendra Chaubey